हूटर, फ्लैश लाइट लगे निजी वाहनों पर होगी कार्रवाई
0
पुलिस मुख्यालय ने दिए निर्देश
भोपाल। निजी वाहन चालकों के लिए आने वाले 15 मार्च तक मुश्किल भरे दिन हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो अपने निजी वाहन में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर व गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं।
पुलिस मुख्यालय द्वारा भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्त और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश में कहा है कि प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टिकर और गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाना है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध हूटर के अलावा वाहन में लाल, पीली, नीली बत्ती लगाकर वाहन चलाए जा रहे हैं। कुछ महीनों से इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर तय व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही नहीं किए जाने से इन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे अनधिकृत वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए निर्देश में कहा है कि निजी वाहनों में हूटर, लाल पीली व नीली फ्लैश लाइट वीआईपी स्टिकर, गलत नम्बर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले चालकों के विरुद्ध एक मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जाए और इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए।
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने 17 फरवरी को इसको लेकर एक पत्र पुलिस महानिदेशक को लिखा है। इसमें सिंह ने प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर के दुरुपयोग को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पत्र में सिंह ने लिखा था कि मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है। कई निजी वाहनों में हूटर का दुरुपयोग किया जा रहा है। खासकर सत्ताधारी दल के नेता बिना किसी पात्रता के हूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
भोपाल। निजी वाहन चालकों के लिए आने वाले 15 मार्च तक मुश्किल भरे दिन हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो अपने निजी वाहन में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर व गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं।
पुलिस मुख्यालय द्वारा भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्त और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश में कहा है कि प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टिकर और गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाना है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध हूटर के अलावा वाहन में लाल, पीली, नीली बत्ती लगाकर वाहन चलाए जा रहे हैं। कुछ महीनों से इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर तय व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही नहीं किए जाने से इन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे अनधिकृत वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए निर्देश में कहा है कि निजी वाहनों में हूटर, लाल पीली व नीली फ्लैश लाइट वीआईपी स्टिकर, गलत नम्बर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले चालकों के विरुद्ध एक मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जाए और इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए।
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने 17 फरवरी को इसको लेकर एक पत्र पुलिस महानिदेशक को लिखा है। इसमें सिंह ने प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर के दुरुपयोग को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पत्र में सिंह ने लिखा था कि मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है। कई निजी वाहनों में हूटर का दुरुपयोग किया जा रहा है। खासकर सत्ताधारी दल के नेता बिना किसी पात्रता के हूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
