चालीस लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
चुनाव लड़ने वाले को आयोग को देना होगा पाई-पाई का हिसाब
भोपाल। विधानसभा चुनाव की तारीखें घोशित होने के बाद आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। .इसके साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी तय कर दी है। आयोग ने उम्मीदवारों से चुनावी खर्च का पाई-पाई का हिसाब देने को कहा है। चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 40 लाख रूपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है।
चुनाव आयोग ने विधायक का चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। आयोग के मुताबिक कोई भी नेता चुनाव में 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। उन्हें चुनाव के दौरान हुए खर्च के पाई-पाई का हिसाब देना होगा. चुनाव आयोग ने खाने-पीने, टेंट, मिठाई, ग्राफिक्स, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक सामान समेत अन्य सामान के रेट तय कर दिए हैं। नेताओं को इसी रेट के अनुसार चुनाव में खर्च करना होगा।
नामांकन फीस होगी दस हजार
आयोग के अनुसार निर्वाचन के लिए प्रत्याशी अधिकतम 4 फॉर्म भर सकते हैं। प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय 10 हजार रुपए फीस देनी होगी। अजा, अजजा वर्ग के प्रत्याशियों लिए यह फीस 5 हजार रुपए होगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी, जिससे वोटर्स के पास ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो।