खर्च का हिसाब नहीं दिया, अब नहीं लड़ सकेंगे दो साल चुनाव
भोपाल। नगरीय निकायों में पार्षद पद के चुनाव लड़ने वालें एक दर्जन जनप्रतिनिधियों ने चुनाव तो लड़ा लेकिन चुनावों के दौरान कितनी राशि खर्च की इसका ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं दिया। नोटिस और सुनवाई का मौका देने पर भी जानकारी नहीं देने पर अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करते हुए दो साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।
जुलाई 2022 में राजगढ़ जिले के नगर परिषद सुठालिया में पार्षद पद के निर्वाचन में आसमा वार्ड क्रमांक पांच से पार्षद पद की प्रत्याशी थी। परिणाम 17 जुलाई 2022 को घोषित हुए। नतीजे के बीस दिनों के भीतर उन्होंने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। कलेक्टर राजगढ़ ने कारण बताओ नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया। सुनवाई के लिए भी उपस्थित नहीं हुई। सुनवाई के बाद उन्हें अगस्त 2025 से दो वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा राजगढ़ नगर परिषद के सात और खिलचीपुर के तीन पार्षद पद के प्रत्याशी शामिल हैं।
