वन विभाग को छोड़ सीधी भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण
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सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले एक और बड़ा दाव खेल दिया हैं। उनकी घोशणा के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35 फीसदी आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि सभी विभागों में आरक्षण प्रभाग वार यानी की हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंटल वाइज किया जाएगा। बता दें कि नवंबर 1995 में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रवधान किया गया था। इस समय शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, साथ ही पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित संख्या में पदों का आरक्षण रहेगा जैसा कि प्रावधान किया जा रहा है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में 27 अगस्त को राजधानी भोपाल में लाड़ली बहनों को बुलाया था, इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह घोश्णा की थी। इस घोशणा के तहत अब सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले एक और बड़ा दाव खेल दिया हैं। उनकी घोशणा के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35 फीसदी आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि सभी विभागों में आरक्षण प्रभाग वार यानी की हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंटल वाइज किया जाएगा। बता दें कि नवंबर 1995 में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रवधान किया गया था। इस समय शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, साथ ही पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित संख्या में पदों का आरक्षण रहेगा जैसा कि प्रावधान किया जा रहा है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में 27 अगस्त को राजधानी भोपाल में लाड़ली बहनों को बुलाया था, इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह घोश्णा की थी। इस घोशणा के तहत अब सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं।