किताबें, ड्रेस के लिए एक दुकान न करें अधिकृत
कलेक्टर ने दिए निर्देश, बसों में लगवाएं सीसीटीवी कैमरे
भोपाल। ड्रेस, किताब और अन्य सामग्री के लिए स्कूल प्रबंधन किसी एक दुकान को अधिकृत नहीं करे, अगर ऐसा होता है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की बसों में सीसीटीवी कैमरे, महिला अटेंडेंट, फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए।
ये निर्देश राजधानी भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह ने निजी स्कूल संचालकों के प्राचार्यों के साथ हुई बैठक में दिए। बैठक में 70 से अधिक स्कूल के प्राचार्य, प्रबंधक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बच्चों को घर से लेने के बाद उनकी सुरक्षा को जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम बसों में अनिवार्य रूप से किए जाए। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और आरटीओ के द्वारा जारी सभी निर्देशों का बस संचालकों और स्कूल प्रबंधन को पालन करना होंगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्कूल प्रबंधन, ड्रेस, किताब और अन्य सामग्री के लिए मोनोपाली नहीं कर सकते है, शहर में कम से कम तीन से अधिक दुकानों पर सभी स्कूल की सामग्री मिलना चाहिएं, इसके लिए किसी भी एक दुकान को अधिकृत नहीं किया जा सकता है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में इसके लिए जांच समिति बनाकर जांच कराई जाए और ऐसे स्कूल प्रबंधन को सूची संधारित कर भेजी जाए।
ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बसों के ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए और उनकी जानकारी भी पालकों से शेयर की जाए, बस में चलने वाले सभी स्टाफ की जानकारी और आई डी कार्ड अनिवार्य रूप से रखा जाए। जिन पालकों के द्वारा पूल बनाकर निजी वाहन से बच्चो को स्कूल भेजा जा रहा है। उनकी जानकारी भी स्कूल प्रबंधन को रखना होंगी।