अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के दिए निर्देश
भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनके मानदेय भुगतान के संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण ने पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं। यह पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को लिखा गया है।
कोषालय अधिकारियों द्वारा आईएफएमआईसी के आधार पर मिलान और परीक्षण कर ही केवल रिक्त पद के विरुद्ध ही विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा। मानदेय भुगतान के संबंध में वित्त विभाग ने आयुक्त लोक शिक्षण और संचालक कोष एवं लेखा को भी पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में शासकीय माध्यमिक शालाओं में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत फर्नीचर (डेस्क एवं बैंच) प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने संबंधित जिला कलेक्टर-सह-जिला मिशन संचालक को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में संबंधित माध्यमिक शालाओं के प्रिंसिपल और संस्था प्रभारियों को भी निर्देश जारी किये गये हैं। उन्हें शाला को दिये जाने वाले फर्नीचर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है। अब तक शालाओं को 58 हजार 553 सेट प्रदाय किये जा चुके हैं।