नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राबड़ी-मीसा भारती को राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
पटना। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले मामले में लालू परिवार को आज यानी शुक्रवार को राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव की पेशी हुई. कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दी. राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी. कोर्ट अब 28 फरवरी को आरोपियों की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगी.
कोर्ट ने इस मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित काटयाल, हृदयनंद चौधरी और अन्य को 9 फरवरी यानी आज कोर्ट में पेश होने को कहा था. प्रवर्तन निदेशालय ने इस कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करते हुए हाल ही में 4751 पेज की चार्जशीट फाइल की थी. ईडीने चार्जशीट में रावड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी के साथ-साथ दो कंपनियों को भी आरोपी बनाया था.
आज की पेशी से पहले इस केस में ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से 29 जनवरी को लगभग 10 घंटे की पूछताछ कर चूकी है. पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से वहीं ईडी ने 30 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ की थी.
क्या हैं आरोप?
यह मामला 14 साल पुराना है. इस मामले में आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली थी. आरोपों को लेकर सीबीआई ने 18 मई 2022 में केस दर्ज किया था. सीबीआई के मुताबिक, रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के लिए पहले सब्स्टीट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया फिर उनसे जमीन ट्रांसफर करवाने के बाद उनकी नौकरी पक्की कर दी गई. सीबीआई के आरोपों के ही आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और जांच शुरू करते हुए चार्जशीट फाइल की थी.