जिला शिक्षा अधिकारी को मानव अधिकार आयोग ने दिया नोटिस
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उपस्थित होने का जारी किया वारंट
भोपाल। मानव अधिकार आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल केपीएस तोमर को कारण बताओ नोटिस दिया है। आयोग ने 21 दिसंबर को आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए जमानती वारंट जारी किया।
जानकारी के अनुसार एक सेवानिवृत्त शिक्षक, अरविंद कुमार नामदेव ने आयोग से शिकायत की थी कि उन्हें समय पर तृतीय समयमान और पदोन्नति लाभ से वंचित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि हुई। नामदेव ने आयोग से अपील की कि लाभ दिलाने के लिए डीईओ को निर्देशित किया जाए। आयोग ने डीईओ को कई पत्र और ज्ञापन भेजे, लेकिन अधिकारी ने किसी भी संचार का जवाब नहीं दिया। आयोग ने डीईओ को 21 दिसंबर को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया। 5 हजार रूपए का जमानती वारंट भी जारी किया गया और एडीसीपी भोपाल को वारंट की तामील के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
भोपाल। मानव अधिकार आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल केपीएस तोमर को कारण बताओ नोटिस दिया है। आयोग ने 21 दिसंबर को आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए जमानती वारंट जारी किया।
जानकारी के अनुसार एक सेवानिवृत्त शिक्षक, अरविंद कुमार नामदेव ने आयोग से शिकायत की थी कि उन्हें समय पर तृतीय समयमान और पदोन्नति लाभ से वंचित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि हुई। नामदेव ने आयोग से अपील की कि लाभ दिलाने के लिए डीईओ को निर्देशित किया जाए। आयोग ने डीईओ को कई पत्र और ज्ञापन भेजे, लेकिन अधिकारी ने किसी भी संचार का जवाब नहीं दिया। आयोग ने डीईओ को 21 दिसंबर को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया। 5 हजार रूपए का जमानती वारंट भी जारी किया गया और एडीसीपी भोपाल को वारंट की तामील के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।