सांभर हिरण को पोहा खिलाना पड़ा भारी, सहायक संचालक को किया निलंबित
खुद ही पोस्ट किया था सांभर हिरण से लाड-प्यार का वीडियो
भोपाल। वन्यजीवों के साथ पालतू जानवरों जैसा व्यवहार करना और सोशल मीडिया पर उसका प्रदर्शन करना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रभारी सहायक संचालक विनोद वर्मा को भारी पड़ गया। वन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए विनोद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वन्यजीव नियमों के उल्लंघन और शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में की गई है।
दरअसल, यह पूरा मामला तब सामने आया जब खुद एसडीओ विनोद वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में वह पोहा खाते नजर आ रहे थे और पास ही खड़े एक जंगली सांभर हिरण के साथ पालतू जानवर जैसा अस्वाभाविक व्यवहार कर रहे थे। वीडियो में उन्हें सांभर को पोहा खिलाते और उसके साथ नियमों के विपरीत घुलते-मिलते देखा गया। वीडियो वायरल होते ही वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स (वन्यजीव विशेषज्ञों) ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे वन्यजीव संरक्षण की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना
प्रमुख सचिव (वन विभाग) संदीप यादव के निर्देश पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने निलंबन आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख किया है कि वीडियो में अधिकारी का वन्यजीव (सांभर) के साथ व्यवहार पूरी तरह अस्वाभाविक था। उन्होंने अपने मूलभूत शासकीय कर्तव्यों के विपरीत जाकर गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता प्रदर्शित की। विनोद वर्मा को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। निलंबन अवधि के दौरान विनोद वर्मा का मुख्यालय कार्यालय सहायक संचालक, पिपरिया (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम) निर्धारित किया गया है।
