लोक सेवा गारंटी के दायरे में आईं कृषि विभाग की 4 सेवाएं
30 दिनों में होगा आवेदनों का निपटाराभोपाल। राज्य सरकार ने किसानों और कृषि व्यवसायियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए कृषि विभाग की चार प्रमुख सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल कर लिया है। इन सेवाओं के लिए अब 30 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।जिन चार सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में लाया गया है, उनमें लाइसेंस में आवश्यक संशोधन या सुधार के आवेदनों पर अब अधिकतम 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कृषि फर्म, दुकान या भंडारण स्थल (गोदाम) का पता बदलने के आवेदनों का निपटारा, पूर्व में दिए गए बीज स्रोत में बदलाव करने या मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित नई फसल बीज किस्मों को जोड़ने के आवेदन पर कार्रवाई और जारी किए गए लाइसेंस में गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या प्रोपराइटर का नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया भी 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।समय पर काम न होने पर कर सकेंगे अपीलयदि तय समय-सीमा के भीतर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आवेदकों के लिए दो-स्तरीय अपील व्यवस्था बनाई गई है। निर्धारित 30 दिनों में काम न होने पर संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक कृषि के पास अपील की जा सकेगी। वे 15 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा संयुक्त संचालक के स्तर से भी राहत न मिलने पर आवेदक संचालक कृषि के समक्ष अपनी अंतिम अपील दर्ज करा सकेंगे।
