निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने वाली याचिका खारिज
भोपाल। बीना विधायक निर्मला सप्रे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दलबदल के मामले में निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि ये मामला विचारणीय नहीं है। आपको बता दें कि, निर्मला सप्रे ने 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट से जीता था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई थीं। इस मामले में स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे थे। विधायक निर्मला सप्रे की ओर से अधिवक्ता मनीष नायर ने दलीलें पेश की थी।
