निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी कहलाएंगे कुलगुरु
सरकार ने जारी किया राजपत्र
भोपाल। प्रदेश में कुलपतियों को कुलगुरु कहे जाने की घोषणा के बाद अब सरकार ने निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम के तहत संशोधन किया है। इस संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू कर दिया है। इसके बाद अब साफ हो गया कि राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी कुलगुरु कहलाएंगे।
बीते कुछ समय पहले सरकार ने कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरु किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
गुरु पूर्णिमा पर्व सरकारी स्तर पर मनाने का फैसला
मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने उज्जैन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान शिक्षक दिवस की भी बधाई दी और कहा कि प्रसन्नता है कि ’आज कुलपतियों का नाम परिवर्तित कर कुलगुरु किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित शिक्षक दिवस पर आज हमें नई प्रेरणा मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व हैं। इसी के दृष्टिगत ’मध्यप्रदेश सरकार ने गुरु पूर्णिमा का पर्व भी शासकीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। इस बात की ’प्रसन्नता भी है कि कुलपतियों का नाम परिवर्तित कर कुलगुरु किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक गुरु की भांति हैं। अनुसंधान और शोध के क्षेत्र में जनहित की भावना का संकल्प आदिकाल से ही हमारी परंपरा में रहा हैं।
