अनुग्रह राशि में ढाई गुना बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 1.25 लाख
भोपाल। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के हित में सरकार ने एक संवेदनशील फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) की सीमा को सीधे ढाई गुना बढ़ा दिया है। अब पीड़ित परिवार को अधिकतम 1.25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
अब तक के प्रावधानों के अनुसार, किसी शासकीय सेवक की मृत्यु पर उनके परिवार को मिलने वाली अधिकतम अनुग्रह राशि केवल 50 हजार रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर सवा लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब मृतक कर्मचारी के परिवार को उनके 6 माह के वेतन के बराबर राशि दी जाएगी। इस गणना के लिए ’वेतन पुनरीक्षण नियम 2017’ के मानकों को आधार बनाया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा। यानी इस तिथि या इसके बाद होने वाली दुखद घटनाओं के प्रकरणों में नया लाभ मिलेगा।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा संबल
सरकार का यह कदम विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी और कम वेतन भोगी कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा। अक्सर बचत और संसाधनों की कमी से जूझने वाले इन परिवारों को संकट की घड़ी में अब तत्काल और सम्मानजनक आर्थिक मदद मिल सकेगी।
