पूर्व आईएएस अरविंद जोशी की पांच करोड़ की संपत्ति कुर्क
ईडी की बड़ी कार्रवाई, भोपाल में प्लॉट, कृषि भूमि और रिसॉर्ट अटैच
भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) मामले में प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव दिवंगत अरविंद जोशी और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लगभग 5 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।
यह पूरा मामला भोपाल लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। जांच में सामने आया कि जुलाई 1979 से दिसंबर 2010 के बीच अरविंद जोशी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 41.87 करोड़ रुपए अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा होने के कारण ईडी ने इसकी विस्तृत जांच शुरू की थी। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि जोशी ने अवैध कमाई को व्यवस्थित तरीके से ठिकाने लगाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगी एसपी कोहली के नाम पर निवेश किया था। एसपी कोहली और उनके परिवार के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी गईं थी। अवैध लेनदेन के लिए एक शेल कंपनी बनाई गई, जिसमें कोहली को मैनेजर बनाया गया। कोहली के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर कई संपत्तियों का सौदा किया गया।
अब तक कुल 13.5 करोड़ की संपत्ति जब्त
ताजा कार्रवाई में कुर्क की गई संपत्तियों में भोपाल स्थित आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि और एक संचालित रिसॉर्ट शामिल हैं। विभाग के अनुसार, ये सभी संपत्तियां प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (अपराध की कमाई) के तहत आती हैं। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी पहले भी 8.5 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कर चुका है, जिसके बाद अब कुल अटैच संपत्ति की कीमत करीब 13.5 करोड़ रुपए हो गई है।
