चाइल्ड केयर लीव, एक साल से ज्यादा छुट्टी पर मिलेगा 80 फीसदी वेतन
नए अवकाश नियमों पर बवाल, संयुक्त मोर्चा ने जताई कड़ी आपत्ति
भोपाल। मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। हालांकि, नियमों के जारी होते ही कर्मचारी, अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने इस पर कड़ा विरोध जताया है।
मोर्चा के उपाध्यक्ष रमेश राठौर ने बयान जारी कर कहा कि 24 नवम्बर 2025 को जारी किए गए इन नियमों में नए जैसा कुछ नहीं है। अधिकांश प्रावधान पुराने अवकाश नियमों की ही तरह हैं, परंतु महिला कर्मचारियों की चाइल्ड केयर लीव (संतान पालन अवकाश) में बड़े बदलाव किए गए हैं, जो चिंताजनक हैं। अभी तक महिला नियमित शासकीय सेवकों को 18 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए कुल दो वर्ष का संतान पालन अवकाश मिल जाता था। यह अवकाश साल में तीन बार तक लिया जा सकता था और सबसे महत्वपूर्ण बात इस अवधि में पूरा वेतन मिलता था। लेकिन नए नियमों में बड़ा फेरबदल किया गया है। 1 जनवरी 2026 के बाद महिला कर्मचारी को पहले 365 दिन की चाइल्ड केयर लीव तो पूर्ण वेतन के साथ मिलेगी, किंतु उसके बाद के अगले 365 दिन के अवकाश पर उसे केवल 80 फीसदी वेतन ही प्राप्त होगा। चाहे वह अवकाश एक साथ लिया जाए या अलग-अलग हिस्सों में वेतन कटौती लागू रहेगी।
नए अवकाश नियम वापस लिए जाएं
संयुक्त मोर्चा ने इस संशोधन को महिला कर्मचारियों के हितों के विपरीत बताते हुए सरकार से नियम वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि अब तक महिलाएं दो साल की संतान पालन अवकाश बिना किसी वेतन कटौती के लेती रही हैं, ऐसे में नए नियम अतिरिक्त बोझ डालने वाले साबित होंगे।
