आठ अगस्त तक निजी स्कूलों को शपथ-पत्र देना होगा
25 हजार से कम वार्षिक फीस वाले निजी स्कूलों को दिए निर्देश
भोपाल। मध्यप्रदेश में 25 हजार रुपए से कम वार्षिक फीस लेने वाले निजी स्कूलों को अब 500 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए 8 अगस्त तक पोर्टल पर नोटरीकृत शपथ-पत्र अपलोड करने की समय-सीमा तय की है। आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता के अनुसार, ऐसे स्कूल जो सभी कक्षाओं में सालाना 25 हजार रुपए या उससे कम फीस लेते हैं, वे मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की परिधि से बाहर माने जाएंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें शपथ-पत्र के माध्यम से यह घोषणा करनी होगी कि वे निर्धारित सीमा से अधिक फीस नहीं ले रहे हैं। इससे पहले विभाग ने इन स्कूलों को ऑनलाइन फीस विवरण देने से छूट दी थी, ताकि उन्हें पोर्टल शुल्क (1,000 रुपए) न चुकाना पड़े। लेकिन अब प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए यह नया नियम लागू किया गया है। जो स्कूल 8 अगस्त तक शपथ-पत्र अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें अधिक फीस लेने वाला माना जाएगा और अधिनियम की पूरी प्रक्रिया उन पर लागू की जाएगी। विभाग का यह कदम फीस पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
