तबादला आदेश नहीं माना तो कर दिया निलंबित
लोनिवि के एसडीओ पर गिरी कार्रवाई की गाज
भोपाल। प्रदेश सरकार का तबादला आदेश नहीं मानना लोक निर्माण विभाग के एक एसडीओ को तब भारी पड़ गया, जब सरकार की ओर से एसडीओ को निलंबित कर दिया गया।
दरअसल, 22 मई 2025 को सिवनी के केवलानी लोक निर्माण विभाग के एसडीओ रविशंकर चौकसे का सागर तबादला किया गया था। करीब 48 दिन तक एसडीओ रविशंकर चौकसे द्वारा स्थानांतरित स्थल पर चार्ज नहीं लिया गया। जिसे सरकार ने सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन माना गया। 49वें दिन 9 जुलाई को एसडीओ रविशंकर चौकसे को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। एसडीएम रविशंकर चौकसे को निलंबन अविध तक सागर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के मुख्यालय में जाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश लोक निर्माण विभाग के उप सचिव नियाज अहमद खान द्वारा जारी किया है।
प्रमुख अभियंता से मांगी जानकारी
चौकसे के निलंबन आदेश के साथ लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देश जारी कर कहा गया है कि जिन उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने तबादला आदेश जारी होने के बाद अब तक नई पदास्थापना वाले स्थान पर जॉइन नहीं किया है, वे निलंबित किए जाएंगे। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग से ऐसे इंजीनियरों और कर्मचारियों की सूची तलब की गई है।
