धर्मांतरण के आरोपियों का पुलिस ने अदालत में पेश किया चालान
भोपाल। राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में हिंदू छात्राओं को प्रेमजाल में फंसा कर यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बागसेवनिया पुलिस ने मुख्य आरोपी फरहान खान और उसके सहयोगी साहिल खान के खिलाफ विशेष अदालत में दो सौ से ज्यादा पन्नों का चालान पेश किया। इस चालान में 57 गवाहों की सूची, पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और अन्य ठोस दस्तावेजी सबूत शामिल किए गए हैं।
विशेष न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत में जांच पूरी होने के बाद फरहान खान और साहिल के खिलाफ 250 पन्नों का चालान पेश किया है। पुलिस ने चालान की कॉपी के साथ 57 गवाहों की सूची भी अदालत में पेश की है। चालान में पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पेश किए गए हैं। 12 अप्रैल 2025 को दो सगी बहनों ने बागसेवनिया पुलिस को एमबीए छात्र फरहान खान के खिलाफ बागसेवनिया थाने में दुष्कर्म, ब्लैकमेल और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए सूचना दी थी। पुलिस ने पीड़ित बहनों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए तो पता चला कि पीड़िताएं भोपाल के रायसेन रोड स्थित एक निजी कॉलेज में पढ़ रही थीं। आरोपी फरहान खान की धमकी, दुष्कर्म, ब्लैकमेल और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने से परेशान होकर उन्होंने भोपाल छोड़ दिया और इंदौर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया।
विशेष अदालत में चालान पेश होने के बाद अब जल्द ही आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। चालान में जो सबूत और गवाह पेश किए गए हैं, उन्हें अदालत द्वारा परखा जाएगा और आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी।
