स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले की प्रक्रिया चलेगी 16 जून तक
संशोधन कर जारी की नई तबादला नीति
भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ी प्रशासनिक पहल की है। प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नीति‑2022 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है, जो 7 से 16 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी।
नए आदेश के अनुसार, तबादले की प्रक्रिया 7 जून से 16 जून तक चलेगी। इस अवधि के भीतर ही सभी प्रस्ताव दाखिल कर, ट्रांसफर आदेश जारी किए जाएंगे। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 14 जून तय की गई है, जबकि 16 जून तक सभी आदेश पोर्टल पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तबादले की पूरी प्रक्रिया स्कूल पोर्टल 3.0 के माध्यम से संचालित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉग इन कर प्रस्ताव दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर डिजिटल स्वीकृति देंगे और अंत में प्रभारी मंत्री की सहमति से जिला शिक्षा अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश पोर्टल पर जारी करेंगे।
ऑफलाइन ट्रांसफर आदेश मान्य नहीं होंगे
गौरतलब है मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग विभाग द्वारा परिवर्तित तबादला नीति के तहत ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया पोर्टल 3.0 के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिसके सख्त नियम और प्रतिबंध सभी पर लागू होंगे. हालांकि छात्र संख्या 10 से कम वाले स्कूलों से किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा प्रभावित न हो।
पारस्परिक केवल उन्हीं का मान्य, जिनका पद-विषय समान हो
पारस्परिक तबादला केवल उन्हीं शिक्षकों के बीच मान्य होगा, जिनका पद और विषय समान हो. हालांकि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 31 मई से एक वर्ष के भीतर है, वे पारस्परिक तबादले के पात्र नहीं होंगे। वहीं, जिला स्तर से केवल जिला कैडर के कर्मचारियों का ही ट्रांसफर संभव होगा, अन्य सभी श्रेणियों के ट्रांसफर राज्य स्तर से किए जाएंगे।
जिला स्तर पर होंगे तबादले
नई तबादला नीति के तहत जिन कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर होंगे, उनमें प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक (सामान्य एवं विज्ञान) प्राथमिक विद्यालय प्राचार्य, लिपिकीय वर्ग और चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) कर्मचारी शामिल हैं. इनका ट्रांसफर जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा, फिर कलेक्टर और अंततः प्रभारी मंत्री की मंजूरी से किया जाएगा।
