प्रतिबंध के बाद भी तबादले, अटैचमेंट, अब लगाई रोक
जनजातीय कार्य विभाग ने जारी किए आदेश
भोपाल। जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश द्वारा संचालित स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों अटैचमेंट और तबादले पर रोक लगा दी है। विभाग ने सभी टीचर्स के ट्रांसफर और अटैचमेंट निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक जनजातीय कार्य और अनुसचित जाति विकास विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि संभाग और जिला स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी तथा शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण न किए जाएं। इस तरह के मामले में शासन के अनुमोदन के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है। विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक जनजातीय कार्य और अनुसचित जाति विकास द्वारा अपने स्तर पर अटैचमेंट और तबादले किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया गलत है।
विभाग ने सभी संभाग और जिला स्तर पर किए गए इस तरह के संबंधित तबादले और अटैचमेंट को निरस्त कर इस बात का प्रमाण पत्र जारी करें कि उनके कार्यक्षेत्र में शासन की अनुमति के बगैर कोई तबादला या अटैचमेंट नहीं किया गया है। यह प्रमाण पत्र 16 दिसंबर तक भेजने के लिए कहा गया है। विभाग ने मैदानी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 16 दिसंबर के बाद इस तरह के कोई मामले सामने आए तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिस फार्मेट में फील्ड में पदस्थ जिला अधिकारियों से प्रमाण पत्र मांगा गया है उसमें प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख का उल्लेख विशेष रूप से करने को कहा गया है।