बिना परिवहन कार्यालय जाए बनवा सकेंगे लर्निंग लाइसेंस
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भोपाल। प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग बनवाने के लिए आवेदक को परिवहन कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।
परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि राज्य में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित अधिकांश सेवाएं अब ’फेसलेस प्रक्रिया’ के तहत हैं। अब इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक को परिवहन कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।
विभाग की ओर बताया गया कि वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य में प्रदूषण परीक्षण केंद्र (पीटीसी) संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहन पोर्टल पर एकीकृत कर ऑनलाइन जारी किये जाते हैं। यह प्रणाली प्रारंभ में भोपाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरी की गई थी।
परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि राज्य में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित अधिकांश सेवाएं अब ’फेसलेस प्रक्रिया’ के तहत हैं। अब इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक को परिवहन कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।
विभाग की ओर बताया गया कि वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य में प्रदूषण परीक्षण केंद्र (पीटीसी) संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहन पोर्टल पर एकीकृत कर ऑनलाइन जारी किये जाते हैं। यह प्रणाली प्रारंभ में भोपाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरी की गई थी।