गौवंश तस्करी करने वाले वाहन होंगे राजसात, कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु
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कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, विधेयकों को दी मंजूरी
भोपाल। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि गौवंश की तस्करी में पकड़े जाने वाले वाहनों को राजसात किया जाएगा। कलेक्टरों को वाहन राजसात करने का अधिकार रहेगा। नलकूप खनन के बाद उसे खुला ना छोड़े, उसे बंद करे। इसकी जिम्मेदारी नलकूप खनन करने वाले एजेंसी और जिस भूमि पर नलकूप खनन किया गया उस भूमि के मालिक की रहेगी।
यह फैसला आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार द्वारा लिए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में आज तीन विधेयकों को मंजूरी दी है। इन विधेयकों को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने गौवंश वध को भी रोकने की तैयारी की है। गौ-मांस ले जा रहे यानों को जब्त करने के लिए सरकार मध्यप्रदेश गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वाहनों को राजसात किए जाने का अधिकार कलेक्टर को मिल जाएगा। कलेक्टर को अधिकार देने के प्रावधान संबंधी विधेयक को विधानसभा में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके अनुसार कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक-2024 को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। समस्त कार्यवाही के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया। खुले नलकूप को बंद नहीं करने पर राशि की वसूली दंड सहित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक नलकूप खनन खुले छोड़े जाने पर इस पर जिम्मेदारी तय नहीं थी, लेकिन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि खुदाई करने वाली खनन एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि उसे ठीक से बंद करे. जिस भूमि पर खनन हुआ है, उस भूमि मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह खुला न रहे. यदि उसने नलकूप बंद नहीं किया तो उस पर भी कार्रवाई होगी. इस तरह का नियम बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा।
वल्लभ भवन की पुरानी बिलि्ंडग की मरम्मत पर खर्च होंगे 107 करोड़
वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में दो बार आगजनी होने के बाद अब राज्य सरकार इसकी मरम्मत करने जा रही है वल्लभ भवन की एनेक्सी वीबी-1 का रिनोवेशन कराया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रिनोवेशन पर 107 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बिल्डिंग में दो बार आग लग चुकी है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हो इसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार इसका रिनोवेशन होगा। इसके तहत वल्लभ भवन की एनेक्सी की पूरी बिजली फिटिंग का काम होगा. साथ ही इसे नए सिरे से संवारा जाएगा।
भोपाल। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि गौवंश की तस्करी में पकड़े जाने वाले वाहनों को राजसात किया जाएगा। कलेक्टरों को वाहन राजसात करने का अधिकार रहेगा। नलकूप खनन के बाद उसे खुला ना छोड़े, उसे बंद करे। इसकी जिम्मेदारी नलकूप खनन करने वाले एजेंसी और जिस भूमि पर नलकूप खनन किया गया उस भूमि के मालिक की रहेगी।
यह फैसला आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार द्वारा लिए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में आज तीन विधेयकों को मंजूरी दी है। इन विधेयकों को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने गौवंश वध को भी रोकने की तैयारी की है। गौ-मांस ले जा रहे यानों को जब्त करने के लिए सरकार मध्यप्रदेश गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वाहनों को राजसात किए जाने का अधिकार कलेक्टर को मिल जाएगा। कलेक्टर को अधिकार देने के प्रावधान संबंधी विधेयक को विधानसभा में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके अनुसार कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक-2024 को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। समस्त कार्यवाही के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया। खुले नलकूप को बंद नहीं करने पर राशि की वसूली दंड सहित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक नलकूप खनन खुले छोड़े जाने पर इस पर जिम्मेदारी तय नहीं थी, लेकिन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि खुदाई करने वाली खनन एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि उसे ठीक से बंद करे. जिस भूमि पर खनन हुआ है, उस भूमि मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह खुला न रहे. यदि उसने नलकूप बंद नहीं किया तो उस पर भी कार्रवाई होगी. इस तरह का नियम बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा।
वल्लभ भवन की पुरानी बिलि्ंडग की मरम्मत पर खर्च होंगे 107 करोड़
वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में दो बार आगजनी होने के बाद अब राज्य सरकार इसकी मरम्मत करने जा रही है वल्लभ भवन की एनेक्सी वीबी-1 का रिनोवेशन कराया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रिनोवेशन पर 107 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बिल्डिंग में दो बार आग लग चुकी है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हो इसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार इसका रिनोवेशन होगा। इसके तहत वल्लभ भवन की एनेक्सी की पूरी बिजली फिटिंग का काम होगा. साथ ही इसे नए सिरे से संवारा जाएगा।
