सत्र के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे कर्मचारी
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भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरु होने जा रहा है। इसे लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां जारी है। इस बीच उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है।
आदेश के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल और जवाब तैयार करने के लिए मुख्यालय में कर्मचारी और अधिकारी का रहना अनिवार्य होगा। अति आवश्यक होने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव की अनुमति के बाद ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मिलेगी। प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को उच्च शिक्षा ने निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में लिखा है, विषयांतर्गत आगामी विधान सभा सत्र 1 से 19 जुलाई, 2024 तक आहूत किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा में विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में प्रेषित करने के लिए समस्त जानकारी के साथ निरंतर कार्य स्थल के मुख्यालय पर उपस्थित रहें। उक्त अवधि में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़े।
आदेश के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल और जवाब तैयार करने के लिए मुख्यालय में कर्मचारी और अधिकारी का रहना अनिवार्य होगा। अति आवश्यक होने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव की अनुमति के बाद ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मिलेगी। प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को उच्च शिक्षा ने निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में लिखा है, विषयांतर्गत आगामी विधान सभा सत्र 1 से 19 जुलाई, 2024 तक आहूत किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा में विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में प्रेषित करने के लिए समस्त जानकारी के साथ निरंतर कार्य स्थल के मुख्यालय पर उपस्थित रहें। उक्त अवधि में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़े।