जबलपुर, ग्वालियर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली
भोपाल। राजधानी भोपाल और इंदौर के बाद अब प्रदेश के जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ अब प्रदेश में चार बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 दिसंबर को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए घोशा की थी कि अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे सुशासन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था का संकल्प बताया। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी’ सुशासन एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था का है संकल्प भोपाल एवं इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में लागू होगी कमिश्रर प्रणाली।
गौरतलब है कि इंदौर और भोपाल में 21 नवंबर 2021 को पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू की गई थी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में इंदौर नगरीय पुलिस जिले में 36 थानों और भोपाल नगरीय पुलिस जिले में 37 थानों की सीमाओं को शामिल किया गया था। दोनों शहरों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर हैं। दोनों महानगरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए अधिकारियों के पद और जोन का भी निर्दरण किया है।
पुलिस कमिश्नर को ये होते हैं अधिकार
पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर के पास पुलिसकर्मियों के तबादले, लाठी चार्ज या फायरिंग के आदेश जारी करने के अधिकार होते हैं। सामान्य पुलिस व्यवस्था में डीएम को सीआरपीसी कानून-व्यवस्था संबंधी कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में ये सारे अधिकार डीएम की बजाय स्वतः ही पुलिस कमिश्नर के पास आ जाते हैं।