RBI ने इस फाइनेंस कंपनी पर लगाया 20 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला
नई दिल्ली (New Delhi)। भारतीय रिजर्व बैंक (Reseve Bank Of India) ने एक कंपनी पर बड़ा जुर्माना लगाया है. यह कंपनी लोगों को कर्ज देने का काम करती है। रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लघंन को लेकर ये जुर्माना (fine for violation of rules) लगाया है. केंद्रीय बैंकों का कहना है कि त्रिशूर स्थित गोल्ड लोन कंपनी (Thrissur based gold loan company) पर यह जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया है।
किस कंपनी पर लगाया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना (Rs 20 lakh fine) लगाया है। आरबीआई ने एनबीएफसी नियमों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि इसका मतलब किसी ट्रांजेक्शन को प्रभावित करना नहीं है. वहीं किसी डील पर भी इसका असर नहीं होगा।
केंद्रीय बैंक ने जारी किया निर्देश
भारतीय रिज़र्व बैंक ( RBI ) ने मार्च 2021 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए निरीक्षण किया था. इसके बाद कंपनी की स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और दिशा निर्देश दिया था. इसी के तहत नियमों का उल्लघंन भी पाया गया, जिस कारण कंपनी पर केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाया. वहीं बैंक ने कंपनी को 90 दिनों से अधिक बकाया चल रहे गोल्ड लोन अकाउंट को अलग करने के लिए भी कहा है।
रिजर्व बैंक को और क्या मिली गड़बड़ी
केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी ने 2011 के दौरान से ही कुछ अकाउंट्स में अनिवार्य लोन से लेकर अमाउंट तक के रखरखाव को भी सुनिश्चित नहीं किया है. साथ ही कई और गड़बड़ियां रिजर्व बैंक को मिली हैं. आरबीआई ने कहा कि ये कार्रवाई कंपनी के असंतोष प्रतिक्रिया पर आधारित है।
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंक और फाइनेंस कंपनियों के वित्तीय स्थिति और नियमों के उल्लघंन की जांच करता रहता है. अगर रिजर्व बैंक को किसी भी तरह की दिक्कत मिलती है तो वह उनपर जुर्माना या पाबंदी संबंधी कार्रवाई करता है।