12 वीं में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी ई स्कूटी
हटाया प्रतिबंध, अब तबादले होंगे 30 जून तक
भोपाल। प्रदेश सरकार ने कक्षा 12 वीं में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों यानी टापर्स को ई स्कूटी देने का फैसला लिया है। इस योजना का फायदा प्रदेश के 9 हजार विद्यार्थियों को मिलेगा। साथ ही सरकार ने प्रदेश में तबादलों पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया है। अब कल 15 जून से 30 जून तक तबादले हो सकेंगे।
मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए फैसलो की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये नवीन योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगर एक से ज्यादा विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक है, तो उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा। जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है वहां पर स्कूटी प्रदाय की जाएगी। योजना से लगभग 9 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के क्रियान्वयन के लिये 135 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि आज हुई बैठक में तबादलों पर लगा प्रतिबंध भी हटाने का फैसला लिया गया। तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाने को मंजूरी दे दी गई है, अब जिलों के अंदर 15 से 30 जून तक तबादले हो सकेंगे।
छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा अब 8 लाख
गृह मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2023 को जारी आदेश ‘अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कर 8 लाख रूपए किये जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृति मानविकी विषयों के लिए भी दिए जाने का अनुसमर्थन किया। साथ ही अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विदयार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रूपये किये जाने की सहमति प्रदान की गई।
सहकारिता नीति 2023 पर लगी मोहर
बैठक में मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023 का अनुमोदन करते हुए समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वित करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया है। यह सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाने की दिशा में अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियाँ गठित होंगी और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। राज्य के सहकारिता कानून में भी आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाएगा और सहकारिता की आंतरिक एवं संरचनात्मक कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
जिला स्तरीय तबादला नीति जारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला स्तर पर तबादला नीति जारी की है। जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण, जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। अन्य शेष व्यवस्थाएँ सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत रहेगी।