जंगली जानवरां के हमले में मौत होने पर मिलेगी 8 लाख की सहायता
कैबिनेट का फैसला, अजा एवं अजजा वर्ग के उद्यमियों को स्टार्टअप के लिये 18 से 72 लाख की मिलेगी सहायता
भोपाल। प्रदेश में अब जंगली जानवरों के हमले में मौत होने पर व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में आठ लाख रूपए मिलेंगे। वहीं मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना 2022 में संशोधन करते हुए महिला निवेशक को की जगह अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 72 लाख रुपए की सहायता दिए जाने के प्रस्ताव को भी आज सरकार ने मंजूरी दे दी है।
शिवराज मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में सरकार ने इन फैसलों पर मंजूरी दी है। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। मिश्रा ने बताया कि बैठक में वन्य-प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि, जनघायल करने एवं पशुहानि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के वन विभाग के आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन किया। वहीं बैठक में म.प्र स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएँ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इनमें अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप को प्राप्त फंडिंग, निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम रूपये 18 लाख की सहायता एवं चार चरण में अधिकतम रूपये 72 लाख की सीमा में देय होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिए।
साहित्यकारों, कलाकारों को मिलेगी 1 लाख तक की सहायता
मंत्री मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों की लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति विभाग में संचालित योजना कलाकार कल्याण कोष को संशोधित करते हुए, नवीन “मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023“ जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। पहले की योजना में प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 5 सौ से 5 हजार रुपये तक की सहायता देने का ही प्रावधान था। उन्होंने बताया कि नवीन योजना में गठित सक्षम समिति की सिफारिश पर मंजूर की जाने वाली राशि न्यूनतम 25 हजार से लेकर अधिकतम 1 लाख रूपए तक की जाना है, जिसमें कलाकार, साहित्यकार की मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख तथा चिकित्सा उपचार के लिए अधिकतम 50 हजार रूपए दिए जा सकेंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिए परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की।
नर्मदा घाटी विकास विभाग के 6 हजार 474 अस्थाई पदों की 31 मार्च 2026 तक के लिए निरंतरता का अनुमोदन करते हुए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत किया।
वर्ष 2012 में राष्ट्रीय ग्रिड में खराबी आने के बाद केन्द्र सरकार ने ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए स्थापित पॉवर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड से म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विदयुत गृहों में स्थित 400/220 के. व्ही. सब स्टेशनों में विभिन्न कार्य जिनकी कुल लागत 85 करोड़ 35 लाख रूपये है, का अनुमोदल दिया गया।