यूनिफार्म, किताबें खरीदने नहीं बना सकेंगे दबाव
0
प्रशासन ने की सख्ती, जारी किया आदेश
भोपाल। राजधानी में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर जिला प्रशासन ने प्रवेश, यूनिफॉर्म-पुस्तकों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है। जारी आदेश में निजी स्कूलों को अल्टीमेटम जारी करते हुए कलेक्टर ने धारा-144 के तहत पाबंदी लगाई है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिशा-निर्देश एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी निजी स्कूलों पर लागू होंगे। स्कूल संचालक आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पहले अनिवार्य रूप से लेखक एवं प्रकाशक के नाम, मूल्य के साथ कक्षा वार पुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे। जारी आदेश के तहत अब शहर के निजी स्कूल सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के संचालक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। न ही किताबों के पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नहीं होना चाहिए। कहीं से भी पुस्तकें या यूनिफॉर्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है। किताबों के अतिरिक्त स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपियां आदि भी उपलब्ध और विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जाएगा।
स्कूल यूनिफॉर्म में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी 3 शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेगा। निजी स्कूल प्रबंधन परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा। प्रत्येक स्कूल में कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया एवं प्रवेश किस दिनांक से किस दिनांक तक होंगे, की सूचना का प्रचार-प्रसार करना अनिवार्य होगा।
भोपाल। राजधानी में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर जिला प्रशासन ने प्रवेश, यूनिफॉर्म-पुस्तकों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है। जारी आदेश में निजी स्कूलों को अल्टीमेटम जारी करते हुए कलेक्टर ने धारा-144 के तहत पाबंदी लगाई है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिशा-निर्देश एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी निजी स्कूलों पर लागू होंगे। स्कूल संचालक आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पहले अनिवार्य रूप से लेखक एवं प्रकाशक के नाम, मूल्य के साथ कक्षा वार पुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे। जारी आदेश के तहत अब शहर के निजी स्कूल सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के संचालक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। न ही किताबों के पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नहीं होना चाहिए। कहीं से भी पुस्तकें या यूनिफॉर्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है। किताबों के अतिरिक्त स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपियां आदि भी उपलब्ध और विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जाएगा।
स्कूल यूनिफॉर्म में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी 3 शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेगा। निजी स्कूल प्रबंधन परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा। प्रत्येक स्कूल में कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया एवं प्रवेश किस दिनांक से किस दिनांक तक होंगे, की सूचना का प्रचार-प्रसार करना अनिवार्य होगा।