बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेगा पारितोषिक योजना का लाभ
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भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि अब बिजली चोरी की रोकथाम के चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। कंपनी ने कहा है कि वर्तमान में विभागीय कर्मचारियों के दायित्वों का निर्वहन आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों द्वारा भी किया जा रहा है।
विभिन्न परिसरों की जांच एवं जांच के उपरांत बनाये गये पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरूद्ध निकाली गयी राशि की वसूली में, सर्विस प्रावाईडर के माध्यम से नियुक्त आउटसोर्स के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ जांच एवं वसूली के कार्य में सम्मिलित बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों को भी परितोषिक योजनान्तर्गत 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया है। इस राशि का भुगतान निश्चित अवधि में अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर दिया जाना निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि नियमित अथवा संविदा कर्मियों को योजना के शुरू होने के समय से ही 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती रही है। कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा, शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है।
विभिन्न परिसरों की जांच एवं जांच के उपरांत बनाये गये पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरूद्ध निकाली गयी राशि की वसूली में, सर्विस प्रावाईडर के माध्यम से नियुक्त आउटसोर्स के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ जांच एवं वसूली के कार्य में सम्मिलित बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों को भी परितोषिक योजनान्तर्गत 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया है। इस राशि का भुगतान निश्चित अवधि में अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर दिया जाना निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि नियमित अथवा संविदा कर्मियों को योजना के शुरू होने के समय से ही 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती रही है। कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा, शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है।