साप्ताहिक अवकाश भी मिलेगा आउटसोर्स कर्मचारियों को
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श्रम विभाग ने जारी की गाइडलाइन
भोपाल। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए श्रम विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कर्मचारियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम,पीएफ, और साप्ताहिक अवकाश सहित सभी सुविधाएं मिलेंगी।
प्रदेश के सरकारी विभागों, निगम, मंडल, उपक्रमों, दुग्ध संघ, बिजली कंपनियों में काम कर रहे 3.25 लाख ठेका कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलेंगी। इसे लेकर श्रम विभाग ने सभी विभागों, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में करीब 3 लाख 25 हजार आउटसोर्स कर्मचारी और ठेका कर्मचारी हैं, जिनके लिए श्रम विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए लाभ देने के लिए निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई कंपनी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो आउटसोर्स कर्मचारियों को कोर्ट में याचिका दायर करने का भी अधिकार मिलेगा। इन विभागों में काम कर रही एजेंसियों को जल्द से जल्द लाइसेंस लेना होगा।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे के मुताबिक, अदालत में अब आउटसोर्स कर्मचारी याचिका भी दायर कर सकेंगे। श्रम विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें विभागों को नसीहत दी है कि कर्मचारियों को सभी सुविधाएं देना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही विभाग में जो आउटसोर्स एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वे जल्द ही लाइसेंस लेने का काम करें।
भोपाल। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए श्रम विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कर्मचारियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम,पीएफ, और साप्ताहिक अवकाश सहित सभी सुविधाएं मिलेंगी।
प्रदेश के सरकारी विभागों, निगम, मंडल, उपक्रमों, दुग्ध संघ, बिजली कंपनियों में काम कर रहे 3.25 लाख ठेका कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलेंगी। इसे लेकर श्रम विभाग ने सभी विभागों, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में करीब 3 लाख 25 हजार आउटसोर्स कर्मचारी और ठेका कर्मचारी हैं, जिनके लिए श्रम विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए लाभ देने के लिए निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई कंपनी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो आउटसोर्स कर्मचारियों को कोर्ट में याचिका दायर करने का भी अधिकार मिलेगा। इन विभागों में काम कर रही एजेंसियों को जल्द से जल्द लाइसेंस लेना होगा।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे के मुताबिक, अदालत में अब आउटसोर्स कर्मचारी याचिका भी दायर कर सकेंगे। श्रम विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें विभागों को नसीहत दी है कि कर्मचारियों को सभी सुविधाएं देना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही विभाग में जो आउटसोर्स एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वे जल्द ही लाइसेंस लेने का काम करें।