NEET UG 2024: CJI बोले- सिस्टमैटिक चूक नहीं, दोबारा नहीं होगी NEET परीक्षा
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर फैसला सुना दिया है. 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा विवादों के साये में है. नीट यूजी पेपर लीक से शुरू हुआ मामला नकल और रिजल्ट में हेरा-फेरी जैसे आरोपों से भी घिर गया था. SC ने पेपर लीक, गलत प्रश्नपत्र के वितरण और भौतिकी के एक प्रश्न के गलत विकल्प के लिए अंक देने के मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ढुलमुल नीति की आलोचना की
सरकार द्वारा गठित समिति के कार्यक्षेत्र पर सीजेआई ने कहा है कि इसमें मूल्यांकन समिति शामिल होगी. मानक संचालन प्रक्रिया में बदलवा किया जाएगा. परीक्षा केंद्र आवंटित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करना अनिवार्य होगा. पहचान जांच बढ़ाने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए. परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करनी होगी. नीट यूजी प्रश्नपत्रों में हेराफेरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक को सुरक्षित करना होगा.
सीजेआई ने कहा कि कमेटी डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिश करेगी ताकि सभी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे और लीक से भी बचा जा सके. इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाएंगे. साइबर सुरक्षा को ऑडिट करना भी जरूरी है. साइबर सुरक्षा उपायों के नवीनतम रुझानों का पालन किया जाना चाहिए. नीति और हितधारक जुड़ाव का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि जो भी परेशानियां हों, उन्हें संभालने में NTA सक्षम हो. दिव्यांगों के लिए प्रवेश में बाधा कम करने के लिए उपायों की सिफारिश करें ताकि समानता हो.
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 पर क्या फैसला सुनाया?
1- एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना.
2- नीट यूजी पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए SOP तैयार करना.
3- अगर किसी की शिकायत का निवारण SC के फैसले से हुआ है तो वो HC जा सकता है.
4- हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक systematic नहीं है.
5- पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है.
6- NTA को आगे के लिए ध्यान रखते हुए इस इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए.
7- हम NEET यूजी री एग्जाम की मांग को खारिज कर रहे हैं