कर्मचारियों, पेंशनरों को मिलेगा चार फीसदी महंगाई भत्ता
कैबिनेट में लिया फैसला, किसानों को लोन की ओवर डयू डेट में एक महीने का मिलेगा इजाफा
भोपाल। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता दर में एक जुलाई 2024 से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को जीरो प्रतिशत पर मिलने वाले लोन की ओवर ड्यू डेट में एक महीने का इजाफा किया है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।
सरकार ने यह फैसले आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिमंडल बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता दर में एक जुलाई 2024 से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों, शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे व पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में इजाफा करने को स्वीकति दी है। वहीं, राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वद्वि के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन से अनुमति मिलने के बाद सरकार पर वित्तीय वर्ष में 222 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
उन्होंने बताया कि बैठक में सरकार ने किसानों को सहकारी साख संस्था से मिलने वाले लोन को भरने के समय को एक महीने बढ़ा दिया है। राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को एक साल के लिए जीरो प्रतिशत पर लोन दिया जाता है। इसके ओवर डयू होने पर किसानों के लोन लेने की दक्षता समाप्त हो जाती थी। इसलिए सरकार ने लोन की राशि भरने में एक महीने का इजाफा किया है। इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
नकदी परिवहन को लेकर नया नियम
बैठक में नकदी परिवहन को लेकर निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी मिली है। एटीएम और बैंक की नकदी गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू हो गया है। अब शहरों में रात 9 और गांव में शाम 7 बजे के बाद नकदी लेकर गाड़ियां नहीं चलेंगी। नए नियमों के तहत एक बार में 5 करोड़ रुपए से अधिक नकदी वाहन में नहीं ले जाई जा सकेगी। बड़ी नकदी ले जाने वाली गाड़ियों में दो गार्ड रखना अनिवार्य होगा। वाहन 7 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रहेगा।
स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू
मंत्रिमंडल की बैठक में स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी लिया गया। इसमें केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर और सरवर का उपयोग प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा। एक व्यक्ति के नाम दो जगह नहीं होंगे। साथ ही खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा।
एक साल में भरे जाएंगे 10 हजार बैकलॉग पद
राज्य सरकार ने प्रदेश में खाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने एक साल के समय में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में 17 हजार बैकलॉग पदों में से अभी सात हजार पदों को ही भरा गया है। इसमें से 10 हजार पद खाली है। जिनके भरने के लिए एक साल की समय सीमा बढ़ाई गई है।