पेपर लीक की घटनाएं रोकने बनाया जाएगा नया कानून
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शिक्षा विभाग ने विधि विभाग को भेजा ड्राफ्ट, दस साल की होगी सजा
भोपाल। सरकार ने मध्यप्रदेश में सामने आ रहे पेपर लीक के रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही पेपर लीक कानून का अध्यादेश प्रदेश में लागू किया जा सकता है। कानून में पेपर लीक करने वाले आरोपी को दस साल की सजा और एक करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
नए कानून के तहत पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर नकेल कसने के लिए मोहन सरकार कड़े नियम बनाएगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर लगाम कसी जा सके। साथ ही इस नए नियम को लागू करने का मुख्य उद्देशय बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचना है। सरकार ने परीक्षा पेपर लीक पर कानून बनाने के लिए ड्रॉफ्ट तैयार करके विधि विभाग भेजा है। नए कानून में पेपर लीक करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून बनने से पहले यह अध्यादेश प्रदेश में लागू हो सकता है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट बनाकर विधि विभाग को भेजा है। सरकार के इस फैसले पर अमल शुरू हो गया है। खास बात ये है कि परीक्षा पेपर लीक के मामले में परीक्षा केंद्र सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक मामले में लिप्त पाया जाता है को इसकी सीधी जवाबदारी उसी की होगी। वहीं, आरोपी पर एक करोड़ रुपए तक के दंड के 10 साल तक की सजा के अलावा आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी।
मंत्री ने कहा होगी सख्त कार्रवाई
पेपर लीक कानून को लेकर मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा करने के बाद पेपर लीक पर बनने वाले कानून का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया है। अब विधि विभाग के परीक्षण के बाद ही इस पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नोटिफिकेशन लागू होने से पहले प्रावधानों की चर्चा नहीं होगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।
भोपाल। सरकार ने मध्यप्रदेश में सामने आ रहे पेपर लीक के रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही पेपर लीक कानून का अध्यादेश प्रदेश में लागू किया जा सकता है। कानून में पेपर लीक करने वाले आरोपी को दस साल की सजा और एक करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
नए कानून के तहत पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर नकेल कसने के लिए मोहन सरकार कड़े नियम बनाएगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर लगाम कसी जा सके। साथ ही इस नए नियम को लागू करने का मुख्य उद्देशय बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचना है। सरकार ने परीक्षा पेपर लीक पर कानून बनाने के लिए ड्रॉफ्ट तैयार करके विधि विभाग भेजा है। नए कानून में पेपर लीक करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून बनने से पहले यह अध्यादेश प्रदेश में लागू हो सकता है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट बनाकर विधि विभाग को भेजा है। सरकार के इस फैसले पर अमल शुरू हो गया है। खास बात ये है कि परीक्षा पेपर लीक के मामले में परीक्षा केंद्र सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक मामले में लिप्त पाया जाता है को इसकी सीधी जवाबदारी उसी की होगी। वहीं, आरोपी पर एक करोड़ रुपए तक के दंड के 10 साल तक की सजा के अलावा आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी।
मंत्री ने कहा होगी सख्त कार्रवाई
पेपर लीक कानून को लेकर मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा करने के बाद पेपर लीक पर बनने वाले कानून का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया है। अब विधि विभाग के परीक्षण के बाद ही इस पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नोटिफिकेशन लागू होने से पहले प्रावधानों की चर्चा नहीं होगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।