सेवानिवृत्ति से पहले हो जाए भ्रष्टाचार की विभागीय जांच
सरकारी कर्मचारियों को लेकर दिए आदेश
भोपाल। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की विभागीय जांच के लिए डेडलाइन तय की गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं हो रही है। सेवानिवृत्ति से पहले ही कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करनी होगी।
आदेश के मुताबिक 30 जून 2024 तक सभी डिपार्टमेंटल एचओडी, सेकेट्री, पीएस और एसीएस जांच करेंगे। अफसर भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा सकेंगे। यह जांच ऑनलाइन पोर्टल पर ही चलेगी। साल 2024 दिसंबर तक रिटायर होने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि 150 दिन में विभागीय जांच पूरी करने का नियम है। फिर भी जांच नहीं हो रही है। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अफसरों को नया नियम जारी किया है। सभी विभागों को पत्र लिखकर तय समय पर जांच पूरी करने का आदेश दिया है।
ये अधिकारी करेंगे समीक्षा
सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी में कहा है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं हो रही है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव या सचिव इसकी समीक्षा करेंगे. अफसर भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा सकेंगे। यह जांच ऑनलाइन पोर्टल पर ही चलेगी। साल 2024 दिसंबर तक रिटायर होने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। विभागों को यह भी बताना होगा कि अगली सुनवाई की तारीख क्या है और अंतिम आदेश कब तक पारित होगा?