राज्यसभा में अमित शाह ने तीन क्रिमिनल बिलों पर कहा, तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा
नई दिल्ली. राज्यसभा में क्रिमिनल बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य बिल पर चर्चा के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है. उन्होने कहा कि जो लोग सदन के बाहर पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये कानून वैलेंस ऑफ वर्क को ध्यान में रखकर लाए गए हैं. इसे लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का जमाना नहीं रहेगा. किसी भी मामले में 3 साल में न्याय दिलाने का उद्देश्य है.
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने आगे कहा कि जो लोग कहते है कि नए कानूनों की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब नहीं पता है. इसका मतलब स्व शासन नहीं है इसका मतलब स्वधर्म भाषा, संस्कृति को आगे बढ़ाना है. गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी. आप 75 साल से 60 साल में सत्ता में बैठे लेकिन स्व को लगाने का काम नहीं किया ये काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया. लोकसभा आज 21 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई. संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 22 दिसंबर तक का वक्त तय किया गया था. लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि सदन की कार्यवाही 61 घंटे 50 मिनट चली. वर्क प्रोडक्टिविटी 74 प्रतिशत रही. चर्चा के बाद 18 सरकारी विधेयक पास हुए. शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए. आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला. इस दौरान खडग़े ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब दे. पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें.
अब फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक जुर्माना-
राज्यसभा में आज टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया. इस बिल को लोकसभा में 20 दिसंबर को पास किया गया था. अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज जाएगा. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा. इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
लोकसभा से तीन और सांसद सस्पेंड, अब तक 146-
लोकसभा से आज तीन और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया. कांग्रेस सांसद डीके सुरेश, नकुल नाथ व दीपक बैज को निलंबित किया गया. इन्हें मिलाकर संसद से कुल 146 सांसद अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं.