मध्यप्रदेश में महिला स्व सहायता समूह वसूलेंगे टोल
मंत्रिमंडल की बैठक में लिया फैसला, मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति का किया अनुमोदन
भोपाल। प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा पर अब महिला स्व सहायता समूहों को शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है। वहीं प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिये “मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023’’ का अनुमोदन किया।
ये फैसले आज शिवराज मंत्रिमंडल की हुई बैठक में लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन किया। महिला स्व-सहायता समूह को अधिक सक्षम एवं उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया। निर्णय अनुसार पूर्व में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्राप्त मार्गों में से दो करोड़ से कम वार्षिक संग्रहण आय वाले मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। ऐसे मार्ग का चयन के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा बैठक में शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिये मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन किया। राज्य की नवीन क्षमता निर्माण नीति 2023 भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए और क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक विभाग के बजट में, वेतन मद में उपलब्ध बजट की एक प्रतिशत राशि से नया बजट शीर्ष “मिशन कर्मयोगी’’ बनाया जाएगा। साथ ही प्रशासन अकादमी के बजट में राशि 10 करोड़ रूपए से “मिशन कर्मयोगी’’ के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जाएगा।
पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि
गृह मंत्री ने बताया कि जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रूपये मासिक (मानदेय 35 हजार रूपये एवं वाहन भत्ता 65 हजार रूपये) और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 42 हजार रूपये मासिक (मानदेय 28 हजार 500 रूपये एवं वाहन भत्ता 13 हजार 500 रूपये) किया जाएगा। साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हजार 500 रूपये मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपये मासिक करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पंच, उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रूपये किया जायेगा। अतिरिक्त वित्तीय भार की व्यवस्था “स्टाम्प शुल्क वसूली के अनुदान’’ मद में वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 56 करोड़ 38 लाख 24 हजार 800 रूपये को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय भी लिया गया।
बढ़े मानदेय के अनुसार व्यय करने की अनुमति
ग्राम रोजगार सहायक के भरे पद एवं रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने पर 18 हजार रूपए प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिए आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रूपये व्यय करने की अनुमति दी। यह राशि योजना क्रमांक 4610 स्टाम्प शुल्क वसूली या योजना क्रमांक 6299 गौण खनिज मद से व्यय की जाएगी।
बालाघाट के हट्टा में खुलेगा नया महाविद्यालय
बैठक में प्रदेश में 8 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, 2 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर, स्नातक विषय प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। खण्डवा जिले के खालवा, भोपाल के फंदा, शहडोल के बाणसागर, श्योपुरकलाँ के बड़ौदा, सीधी के मण्डवास, इंदौर के बेटमा, रीवा के हनुमना और बालाघाट के हट्टा में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित कए जाएंगे। साथ ही छतरपुर के बिजावर और सीधी के चुरहट में पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किए जाएंगे। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन, जिला सीधी में आर्ट एण्ड साइंस, शासकीय महाविद्यालय लामता, जिला बालाघाट में आर्ट्स एवं बॉयोलॉजी और शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच में संगीत एवं फाइन आर्ट विषय प्रारंभ किए जाएंगे।
नवीन समरसता छात्रावास योजना
नवीन समरसता छात्रावास योजना में स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रावासों के संचालन, मरम्मत आदि कार्य किये जाने की स्वीकृति दी। योजना में विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावास सभी वर्गों के लिये उपलब्ध हैं। योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के भवन विहीन छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। आगामी तीन वर्षों में निर्माण पर 370.24 करोड़ का व्यय किया जाएगा।