श्रीगंगानगर । राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते 2 किलोमीटर पट्टी क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक शाम 7 से सुबह 6 बजे तक अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से 2 किलोमीटर की पट्टी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं स्थानीय किसानों को भी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से स्वीकृति मिलने के बाद ही कृषि कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर की ओर से जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश 30 मई 2023 तक प्रभावी रहेगा। श्रीगंगानगर जिले से लगने वाले पाकिस्तान बोर्डर के करीब पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टॉवरों का नेटवर्क और उसके उपयोग के संबंध में भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है। इससे पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा संपर्क और उपयोग के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। न ही किसी व्यक्ति को इसके उपयोग करने की अनुमति होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ विधि प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी। यह आदेश 31 मार्च 2023 से लेकर 30 मई 2023 तक प्रभावशील रहेगा।
उल्लेखनीय है कि सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर इलाके में समय-समय पर मिलने वाले खुफिया इनपुट के आधार पर पहले भी प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। इस तरह के प्रतिबंध केवल श्रीगंगानगर जिले में ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर और जैसलमेर जिले में लगाए जाते रहते हैं। बाड़मेर में सीआईडी इंटेलिजेंस ने हाल ही में दो स्थानीय लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
श्रीगंगानगर में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध
0