नेता प्रतिपक्ष के मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
0
भोपाल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डा गोविंद सिंह को ईडी द्वारा भेजे गए समन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि भारत सरकार के दबाव में ईडी ने बिना किसी कारण के उन्हें नोटिस जारी किया था। इसके विरुद्ध उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंह ने याचिका में कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा और देश में चल रही तनाशाही पर अंकुश लगेगा। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।