ITR: टैक्स फ्री Slab में हो रहा बदलाव! जानिए कैसे उठाएं फायदा की 10 लाख रुपये तक नहीं देना होगा टैक्स!
ITR: सरकार इस साल मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है। इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा में बदलाव किया गया था। सरकार चुनाव के मद्देनजर नौकरीपेशा को आकर्षित करने के लिए इस बजट में नए ऐलान कर सकती है। इस बार केंद्र सरकार टैक्स में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, इस बदलाव के बाद 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, इस लिमिट को बढ़ाकर सरकार 5 लाख करने का प्लान बना रही है। यानी अगर आपकी भी सालाना इनकम 5 लाख रुपये है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जानकारों के अनुसार सैलरीड क्लॉस 2023 के बजट में ये उम्मीदें कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 2 साल पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और उनके पास निवेश के लिए ज्यादा पैसा होगा। आज के समय में जिन भी लोगों की सैलरी 5 लाख से ज्यादा है वह सभी इसी चिंता में रहते हैं कि टैक्स को कैसे बचाया जाए। आज हम आपको ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप पूरे 8 से 10 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।
इनकम टैक्स स्लैब
दरअसल, अगर कोई शख्स New Tax Regime के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है और उसकी इनकम 5 लाख रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये सालाना है तो उसे 10 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा लेकिन Old Tax Regime में ऐसा नहीं है. दरअसल, Old Tax Regime में 10 फीसदी टैक्स का कोई प्रावधान ही नहीं है.
टैक्स स्लैब
अगर कोई शख्स Old Tax Regime के मुताबिक टैक्स दाखिल करता है तो इसमें 10 फीसदी टैक्स स्लैब ही नहीं है. वित्त वर्ष 2022-23 में अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर जिसकी उम्र 60 साल से कम है वो टैक्स दाखिल करता है तो उसे 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं 5 लाख से 10 लाख रुपये सालाना की इनकम पर उसे 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
ऐसे फार्मूले से नहीं लगेगा टैक्स
मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख 50 हजार रुपये है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आपको 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी. अब टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये बची. आइए जानते हैं इसे कैसे कम कर सकते हैं
होम लोन के ब्याज पर मिलेगी छूट
इसके अलावा आपको होम लोन पर भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 (b) के तहत छूट का फायदा मिलेगा। इसमें सिर्फ आपकी तरफ से चुकाए गए ब्याज पर छूट का फायदा मिलेगा। आप इसमें 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
ऑटो लोन पर मिलेगी छूट
आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EEB के तहत अगर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं और आपने यह व्हीकल लोन पर लिया है तो आपको उस पर 1।5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
निवेश से सेक्शन 80सी में मिलेगी छूट
अब आप आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80C के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये का क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आप एलाईसी, पीपीएफ, बच्चों की ट्यूशन फी, म्यूचुअल फंड और ईपीएफ में निवेश किए गए पैसों को छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
होम लोन से होगी टैक्स सेविंग्स
इन सबके अलावा आपको होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी 80सी के तहत छूट का फायदा मिलेगा। आपको इसमें 1।5 लाख रुपये से ज्यादा छूट नहीं मिल सकती है। अगर आपने 80सी में पहले कोई भी डिडक्शन क्लेम किया है तो भी आपको अधिकतम सिर्फ डेढ़ लाख का ही फायदा मिलेगा।
हेल्थ इंश्योरेंस से मिलेगी छूट
अब आप 80D के तहत 25 हजार रुपये का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आप सीनियर सिटीजन (माता-पिता) के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 50 हजार रुपये का अतिरिक्त क्लेम कर सकते हैं. ऐसे आप 75 हजार रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लेम कर सकते हैं.
नेशनल पेंशन सिस्टम
आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50 हजार रुपये निवेश कर सकते हैं. इसके तहत आप 80CCD (1B) के तहत क्लेम कर सकेंगे. इसे और कैसे कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं
अगर आप 25 हजार रुपये किसी संस्था या ट्रस्ट को डोनेट करेंगे तो आयकर की धारा 80G के तहत इसे क्लेम किया जा सकता है
जिन लोगों की इनकम 2 लाख 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में होती है, उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता है क्योंकि सरकार इस आय पर 5% की छूट देती है