पूर्व डीआईजी की करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने किया कुर्क
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भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजधानी भोपाल जेल के दिवंगत उप महानिरीक्षक (डीआईजी) उमेश कुमार गांधी और उनके परिवार के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।
ईडी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में डीआईजी उमेश कुमार गांधी के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। अपनी जांच के दौरान, विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, भोपाल ने 5.13 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दो आरोप पत्र दायर किए, जिनमें से एक विशेष न्यायालय, पीसी अधिनियम में और दूसरा प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की अदालत में उमेश कुमार गांधी, तत्कालीन डीआईजी जेल, भोपाल, अजय कुमार गांधी, तत्कालीन जेल प्रहरी, जिला जेल, सीहोर और अर्चना गांधी पत्नी उमेश कुमार गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए।
आधा दर्जन जिलों में मिली अचल संपत्ति
ईडी ने अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) की पहचान, पता लगाने के लिए पीएमएलए के तहत जांच की गई। जांच के दौरान, यह पता चला कि स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर बड़ी चल और अचल संपत्तियां जमा की थीं और पीओसी का उपयोग करके अर्जित 4.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की पहचान की गई है, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित 20 अचल संपत्तियों के रूप में हैं और अन्य चल संपत्तियां जैसे बैंक खातों में शेष राशि, आभूषण, बीमा पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र और इन्हें ईडी द्वारा अंतिम रूप से कुर्क कर ली गई है।
ईडी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में डीआईजी उमेश कुमार गांधी के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। अपनी जांच के दौरान, विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, भोपाल ने 5.13 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दो आरोप पत्र दायर किए, जिनमें से एक विशेष न्यायालय, पीसी अधिनियम में और दूसरा प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की अदालत में उमेश कुमार गांधी, तत्कालीन डीआईजी जेल, भोपाल, अजय कुमार गांधी, तत्कालीन जेल प्रहरी, जिला जेल, सीहोर और अर्चना गांधी पत्नी उमेश कुमार गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए।
आधा दर्जन जिलों में मिली अचल संपत्ति
ईडी ने अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) की पहचान, पता लगाने के लिए पीएमएलए के तहत जांच की गई। जांच के दौरान, यह पता चला कि स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर बड़ी चल और अचल संपत्तियां जमा की थीं और पीओसी का उपयोग करके अर्जित 4.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की पहचान की गई है, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित 20 अचल संपत्तियों के रूप में हैं और अन्य चल संपत्तियां जैसे बैंक खातों में शेष राशि, आभूषण, बीमा पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र और इन्हें ईडी द्वारा अंतिम रूप से कुर्क कर ली गई है।