पाक के समर्थन में लगाए नारे, अब देनी पड़ी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी
हाईकोर्ट के निर्देश पर थाने पहुंचा फैजान, लगाए भारत माता की जय के नारे
भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के फैजान को मिसरोद थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर ’भारत माता की जय’ के नारे लगाने पर जमानत दी थी। इसके तहत आज पहली मंगलंवार को फैजान ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और 21 बार भारत माता की जय बोला।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि फैजान को जमानत पर कुछ शर्तों के साथ रिहा किया जा सकता है। इन शर्तों का उद्देश्य उसके अंदर देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना था। न्यायमूर्ति डी के पालीवाल ने इस सजा का आदेश दिया, जिसमें फैजान को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने में तिरंगे को सलामी देने और ’भारत माता की जय’ के नारे लगाने का निर्देश दिया गया। मिसरोद पुलिस के अनुसार फैजान ने अदालत के निर्देशानुसार 21 बार तिरंगे को सलामी दी और यह पूरी प्रक्रिया मीडिया की मौजूदगी में हुई। इस दौरान पूरे कृत्य की वीडियोग्राफी भी की गई ताकि उच्च न्यायालय को साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके। यह सजा मुकदमे के अंत तक जारी रहेगी।
यह था पूरा मामला
फैजान ने इस साल 17 मई को “पाकिस्तान जिंदाबाद” और “हिंदुस्तान मुर्दाबाद” के नारे लगाए थे, जिसके बाद उसे भोपाल की मिसरोद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत ‘शत्रुता को बढ़ावा देने’ के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में था। फैजल के वकील ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि उनके मुवक्किल ने ये नारे लगाए थे, लेकिन उन्होंने अदालत से कड़ी शर्तों के साथ जमानत की अपील की, जो मंजूर कर ली गई।