हूटर, सायरन लगे वाहनों पर पुलिस ने की कार्रवाई
भोपाल। निजी वाहनों पर लगे हूटर और सायरन के खिलाफ अब पुलिस अमला सख्त हुआ है। पुलिस ने करीब 25 से ज्यादा हूटर और सायरन लगे वाहनों पर कार्रवाई की है।
पुलिस ने हूटर उतरवाने के साथ चालानी कार्रवाई करना ष्शुरू कर दिया है। इसके अलावा पुलिस की टीम ने ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों को भी समझाइश दी है। वहीं नम्बर प्लेट पर गाड़ी के नम्बर और राजनीतिक चिन्ह या किसी तरह का पद नाम लिखवाने वालों पर चालानी कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि हूटर बजाने में सिर्फ मंत्री विधायक या छुटभैये नेताजी ही आगे हैं। जिले के अफसर, कर्मचारी भी हूटर परंपरा में बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं। चालक भीड़भाड़ वाली सड़कों पर वाहन चलाने के लिए इन हूटरों का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। इतना ही नहीं, चालक पैदल चलने वालों और अन्य वाहन चालकों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। इस लापरवाह व्यवहार के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और घटनाएं होते-होते बची हैं। इससे शहर की यातायात समस्याएं और भी बढ़ गई हैं।
इन वाहनों पर है हूटर, सायरन लगाने की छूट
एम्बुलेंस और फायर बिग्रेड की गाड़ियों, आरटीओ और एम्बुलेंस और इमरजेंसी की हालत में पुलिस भी सायरन बजा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य वाहन में हूटर लगाना अपराध है। वहीं कानून का उलंघन करने वालों पर 5 से 10 हजार तक जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है।